लोक
सभा
लोक सभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर
प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से
होता है। सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है जैसा
कि संविधान में उल्लेख किया गया है जिसमें 530 सदस्य
राज्यों का, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का
प्रतिनिधित्व करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय, यदि
ऐसा मानते हैं कि आंग्ल भारतीय समुदाय को सभा में उचित
प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो उस समुदाय से अधिकतम दो
सदस्यों को नामित करते हैं। कुल निर्वाचित सदस्यता
राज्यों में इस प्रकार वितरित की गई है कि प्रत्येक
राज्य को आबंटित सीटों की संख्या और उस राज्य की
जनसंख्या के मध्य अनुपात, जहाँ तक व्यवहार्य हो, सभी
राज्यों के लिए समान
रहे।